माननीय सत्र न्यायालय, कोर्ट नंबर 15, डिंडोशी कोर्ट, मुंबई ने दिनांक 22/08/२०२४ को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर के मार्गदर्शन में एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पोस्को कानून के तहत केस दर्ज कर आरोपी शाहरुख अलीमुल्ला शेख को हिरासत में लेकर सत्र न्यायलय में पेस किया। माननीय सत्र न्यायाधीश श्री डी.जी.धोबले न्यायालय संख्या 15 ने उचित धाराओं को देखते हुए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है , इस फैसले के तहत आरोपी शाहरुख अलीमुल्ला शेख को 20 वर्ष के कठोर कारावास के तहत 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है , जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास और 4,6,8,12 पॉस्को के तहत 376 (डी) के तहत भी सजा सुनाई गई।
माननीय सरकारी वकील के रूप में, महाजन सर ने कार्यवाही की निगरानी की और तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक धनजय लिगड़े ने आरोप पत्र दायर किया।